{"_id":"5c49fd2abdec2225060d73fc","slug":"seven-years-imprisonment-for-rape-in-hamirpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद
Thu, 24 Jan 2019 11:30 PM IST
SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
Published by: SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH
Updated Thu, 24 Jan 2019 11:30 PM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में करीब साढ़े पांच साल पहले घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में सात अगस्त 2013 की रात करीब 11 बजे गांव का रामचरन व उसका पिता राधे महिला के घर आए। राधे घर के बाहर बैठ गया और आरोपी रामचरन घर में अकेली महिला के कमरे में घुस गया। उससे महिला से साथ चलने को कहने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि उन लोगों ने उसकी बहन को भगाया है। घर के अंदर लालटेन जलने से महिला ने आरोपी को पहचान लिया।
महिला के मना करने पर आरोपी रामचरन ने उससे दुष्कर्म किया। इसी बीच महिला का 10 वर्षीय पुत्र जाग गया। महिला ने पति को घटना की जानकारी दी तब वह दिल्ली से आया और आठ अगस्त 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी रामचरन के पिता राधे को साक्ष्य के अभाव बरी कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने आरोपी रामचरन को सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया जलालपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में सात अगस्त 2013 की रात करीब 11 बजे गांव का रामचरन व उसका पिता राधे महिला के घर आए। राधे घर के बाहर बैठ गया और आरोपी रामचरन घर में अकेली महिला के कमरे में घुस गया। उससे महिला से साथ चलने को कहने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि उन लोगों ने उसकी बहन को भगाया है। घर के अंदर लालटेन जलने से महिला ने आरोपी को पहचान लिया।
विज्ञापन
महिला के मना करने पर आरोपी रामचरन ने उससे दुष्कर्म किया। इसी बीच महिला का 10 वर्षीय पुत्र जाग गया। महिला ने पति को घटना की जानकारी दी तब वह दिल्ली से आया और आठ अगस्त 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी रामचरन के पिता राधे को साक्ष्य के अभाव बरी कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने आरोपी रामचरन को सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन