फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Life imprisonment for killing uncle

हत्या में चाचा को आजीवन कारावास

Wed, 03 Aug 2016 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Wed, 03 Aug 2016 11:14 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for killing uncle
अदालत का फैसला

हमीरपुर। भतीजे की हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि चार दिसंबर 2011 को बरहरा गांव निवासी सोबरन की तमंचे से गोली मारकर उसके चाचा लल्लू ने हत्या कर दी थी। भतीजा व आरोपी दोनाें ही अविवाहित थे। साथ ही आरोपी लल्लू का गांव में ही एक औरत के यहां आना जाना था जिसका विरोध भतीजा करता था। इससे चाचा उससे रंजिश मानता था। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता वृंदावन ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार के न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने आरोपी को दोषी मिलने पर उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही मिलने वाले अर्थ दंड में आधी धनराशि वादी को देने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed