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मारपीट में दोषी को पांच साल की कैद

Tue, 27 Sep 2016 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Tue, 27 Sep 2016 12:03 AM IST
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Guilty of assault and five years' imprisonment
हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

हमीरपुर। मारपीट के मामले की सुनवाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट चार शैलोज चंद्रा ने एक को दोषी पाए जाने पर उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास व जुुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय कोट चार के सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के बिहूनी गांव निवासी रणविजय शर्मा की मां कुसुमा पत्नी दयाराम शर्मा चार मार्च 2010 की दोपहर करीब दो बजे अपने खलिहान की साफ सफाई कर रही थी।

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खलिहान से ही सटा उसका खेत भी है। खेत में गांव के ही रघुवर की भैंस घुसकर गेहूं की फसल चरने लगी। इस पर कुसुमा ने भैंस को खेत से बाहर निकाल दिया। तभी रघुवर के साले बरदानी निवासी खलियातार थाना बरुआसागर झांसी, रंगू, बलराम व जयकरन ने उसे गाली गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुसुमा की हालत गंभीर होने पर उसका कानपुर में इलाज हुआ। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी बरदानी के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट चार के न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में हुआ। जहां आरोपी को दोषी पाए जाने पर उसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। बताया कि आरोपी रंगू, बरदानी व जयकरन की पत्रावली अभी अपर न्यायालय से नहीं आई हैं।

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