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दुष्कर्म के प्रयास में 3.5 साल की सजा

Mon, 11 Apr 2016 11:50 PM IST
hamirpur, uttar pradesh, india
hamirpur, uttar pradesh, india Updated Mon, 11 Apr 2016 11:50 PM IST
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3.5 year punishment in rape attemt case
जेल

चार वर्ष पूर्व नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के  प्रयास के मामले में सोमवार को एससी/एसटी न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को साढे़ तीन साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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एससी/एसटी न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के गांव में 11 नवंबर 2011 में नाबालिग छात्रा स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी गांव का कल्लू  उसे पकड़कर खंडहर में ले गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर उसकी सहेली व अन्य लोग आ गए। जिससे आरोपी जानमाल की धमकी देकर भाग गया।
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पीड़ित पिता की तहरीर पर जरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को  साढ़े तीन साल कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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