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सीओ मौदहा और कोतवाल न्यायालय में तलब
Updated Tue, 28 Aug 2018 11:44 PM IST
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हमीरपुर। फरार आरोपी की मां ने उसकी हत्या व बाद में एसओ के जिंदा होने की सूचना को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है।
मंगलवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का अतिरिक्त कार्य देख रहे चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने गलत सूचना देने वाली आरोपी की मां पर कार्रवाई किए जाने को लेकर एसपी को पत्र लिखा है। साथ ही मौदहा के सीओ और कोतवाल को 30 अगस्त को न्यायालय में तलब किया है।
न्यायालय ने बताया महोबा जिले के खन्ना कस्बा निवासी बिंदादीन उर्फ बिंदा उर्फ बिन्टोला पुत्र मंगी प्रजापति के खिलाफ चार पूर्व धारा 307, 34 व डीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी जिला कारागार से न्यायालय में पेशी पर लाया गया।
जहां तबियत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब आरोपी वार्ड की खिड़की की ग्रिल तोड़कर भाग गया और फरार चल रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर नोटिस जारी किया गया। इस पर आरोपी की मां गिरजादेवी ने 22 जून 2015 को न्यायालय में सूचना दी कि उसके पुत्र की पिछले मई 2015 में हत्या हो गई है।
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इधर, जांच के दौरान खन्ना एसओ ने न्यायालय को बताया कि फरार आरोपी जिंदा है। वह महोबा कारागार में निरुद्ध है। न्यायालय की पहल पर मंगलवार को महोबा पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। मामले में आरोपी की मां द्वारा गलत सूचना देने पर न्यायालय ने एसपी हमीरपुर को पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लेने को कहा है। साथ ही मौदहा के सीओ और कोतवाल को न्यायालय में 30 अगस्त को तलब किया है।
गलत सूचना देने पर आरोपी की मां पर कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
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मंगलवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का अतिरिक्त कार्य देख रहे चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने गलत सूचना देने वाली आरोपी की मां पर कार्रवाई किए जाने को लेकर एसपी को पत्र लिखा है। साथ ही मौदहा के सीओ और कोतवाल को 30 अगस्त को न्यायालय में तलब किया है।
न्यायालय ने बताया महोबा जिले के खन्ना कस्बा निवासी बिंदादीन उर्फ बिंदा उर्फ बिन्टोला पुत्र मंगी प्रजापति के खिलाफ चार पूर्व धारा 307, 34 व डीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी जिला कारागार से न्यायालय में पेशी पर लाया गया।
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जहां तबियत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब आरोपी वार्ड की खिड़की की ग्रिल तोड़कर भाग गया और फरार चल रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर नोटिस जारी किया गया। इस पर आरोपी की मां गिरजादेवी ने 22 जून 2015 को न्यायालय में सूचना दी कि उसके पुत्र की पिछले मई 2015 में हत्या हो गई है।
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इधर, जांच के दौरान खन्ना एसओ ने न्यायालय को बताया कि फरार आरोपी जिंदा है। वह महोबा कारागार में निरुद्ध है। न्यायालय की पहल पर मंगलवार को महोबा पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। मामले में आरोपी की मां द्वारा गलत सूचना देने पर न्यायालय ने एसपी हमीरपुर को पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लेने को कहा है। साथ ही मौदहा के सीओ और कोतवाल को न्यायालय में 30 अगस्त को तलब किया है।
गलत सूचना देने पर आरोपी की मां पर कार्रवाई के लिए एसपी को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो