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मारपीट में तीन वर्ष की कैद
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हमीरपुर। करीब ढाई वर्ष पूर्व मझगवां गांव में पुरानी रंजिश के चलते वृद्धा पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज विकार अहमद अंसारी ने अभियुक्त को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया मझगवां गांव निवासी वादी शिवशंकर सिंह ने तहरीर देकर बताया था 24 अक्तूबर 2018 की सुबह करीब साढ़े दस बजे उनकी दादी प्रेमवती घर में अकेली थी। तभी अभियुक्त लोकेंद्र सिंह उर्फ लोकेबाबा ने दादी पर भाला से हमला कर दिया। जिससे दादी के सीने व पेट में गंभीर चोट आ गईं।
शोर सुनकर पड़ोसी राकेश सिंह, विपिन सिंह, रणवीर व धर्मपाल मौके पर आए तो अभियुक्त धमकी देते हुए भाग गए। तब पुलिस ने जान से मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज विकार अहमद अंसारी ने लोकेंद्र सिंह को दोषी पाया। अदालत ने दोषी लोकेंद्र को तीन साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया मझगवां गांव निवासी वादी शिवशंकर सिंह ने तहरीर देकर बताया था 24 अक्तूबर 2018 की सुबह करीब साढ़े दस बजे उनकी दादी प्रेमवती घर में अकेली थी। तभी अभियुक्त लोकेंद्र सिंह उर्फ लोकेबाबा ने दादी पर भाला से हमला कर दिया। जिससे दादी के सीने व पेट में गंभीर चोट आ गईं।
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शोर सुनकर पड़ोसी राकेश सिंह, विपिन सिंह, रणवीर व धर्मपाल मौके पर आए तो अभियुक्त धमकी देते हुए भाग गए। तब पुलिस ने जान से मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज विकार अहमद अंसारी ने लोकेंद्र सिंह को दोषी पाया। अदालत ने दोषी लोकेंद्र को तीन साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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