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अपहरण व दुष्कर्म मामले में तीन दोषी
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हमीरपुर। मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से 6 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट द्वितीय के न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाया है। इस मामले में 14 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया 16 मार्च 2015 में मुस्करा क्षेत्र के एक गांव निवासी इंटर की छात्रा एक कालेज में पढ़ाई करती थी। बताया इसी विद्यालय की रसोइया अभियुक्त कमला खाना बनाती थी। वह पीड़िता से अपने देवर रामऔतार के साथ शादी करने का दबाव बनाती थी। बताया अभियुक्त कमला पीड़ित छात्र के घर के पास रहती है। 16 मार्च 2015 को कालेज से छुट्टी होने पर वह घर जा रही थी। तभी रास्ते में कमला ने उसे पान मीठा है यह कहकर खिला दिया। पान खाने के बाद छात्रा बेसुध हो गई।
छात्रा को गायब करने पर उसके पिता ने थाने में अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अधिवक्ता ने बताया छात्रा के मामले में आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पकड़े जाने के भय से आरोपी छात्रा को दिल्ली से लाकर 24 मई 2015 को छोड़ कर भाग निकले। पुलिस ने अगले दिन 25 मई को पीड़िता के अदालत में कलम बंद बयान कराए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया अभियुक्त केशव उनकी बहू कमला व धर्मदास के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नीरज महाजन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया है। 14 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया 16 मार्च 2015 में मुस्करा क्षेत्र के एक गांव निवासी इंटर की छात्रा एक कालेज में पढ़ाई करती थी। बताया इसी विद्यालय की रसोइया अभियुक्त कमला खाना बनाती थी। वह पीड़िता से अपने देवर रामऔतार के साथ शादी करने का दबाव बनाती थी। बताया अभियुक्त कमला पीड़ित छात्र के घर के पास रहती है। 16 मार्च 2015 को कालेज से छुट्टी होने पर वह घर जा रही थी। तभी रास्ते में कमला ने उसे पान मीठा है यह कहकर खिला दिया। पान खाने के बाद छात्रा बेसुध हो गई।
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छात्रा को गायब करने पर उसके पिता ने थाने में अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अधिवक्ता ने बताया छात्रा के मामले में आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पकड़े जाने के भय से आरोपी छात्रा को दिल्ली से लाकर 24 मई 2015 को छोड़ कर भाग निकले। पुलिस ने अगले दिन 25 मई को पीड़िता के अदालत में कलम बंद बयान कराए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया अभियुक्त केशव उनकी बहू कमला व धर्मदास के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नीरज महाजन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया है। 14 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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