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Hamirpur News: 95 कब्जाधारियों को कोर्ट का सम्मन, साक्ष्य के लिए 18 मार्च तय
Sat, 14 Mar 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:14 AM IST
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भरुआ सुमेरपुर। कस्बे की बंधी क्षेत्र में कब्जे के मामले में एसडीएम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा करने वाले करीब 95 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कस्बे में सिंचाई विभाग के बंधी संख्या दो को ध्वस्त करके लोगों ने आलीशान आवासीय भवन,कार्यालय एवं प्रतिष्ठान बना लिए है। इस मामले को लेकर रहटिया निवासी श्याम बाबू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले में वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय ने बंधी पर किए गए कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि लंबे समय तक इस आदेश पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी और मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ा रहा।
सिंचाई विभाग महोबा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2024 में एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया। विभाग का कहना है कि बंधी सार्वजनिक जलस्रोत होने के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और उस पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी व पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।
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इसी वाद की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने अब कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
बता दें कि इसी बंधी को ध्वस्त करके बनाए गए इंडिया उर्फ इंडियन लाज में 15 जनवरी को लव जिहाद एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।पुलिस ने इस लाज को घटना स्थल मानते हुए सीज कर रखा है।
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कस्बे में सिंचाई विभाग के बंधी संख्या दो को ध्वस्त करके लोगों ने आलीशान आवासीय भवन,कार्यालय एवं प्रतिष्ठान बना लिए है। इस मामले को लेकर रहटिया निवासी श्याम बाबू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस मामले में वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय ने बंधी पर किए गए कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि लंबे समय तक इस आदेश पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी और मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ा रहा।
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सिंचाई विभाग महोबा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2024 में एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया। विभाग का कहना है कि बंधी सार्वजनिक जलस्रोत होने के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और उस पर किए गए अतिक्रमण से जल निकासी व पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।
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इसी वाद की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने अब कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
बता दें कि इसी बंधी को ध्वस्त करके बनाए गए इंडिया उर्फ इंडियन लाज में 15 जनवरी को लव जिहाद एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।पुलिस ने इस लाज को घटना स्थल मानते हुए सीज कर रखा है।