फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   court,police,SDM,judge,advocate

अलग-अलग मामलों में पति व पिता पुत्र की जमानत खारिज

Fri, 17 Dec 2021 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:06 AM IST
विज्ञापन
court,police,SDM,judge,advocate
हमीरपुर। तीन महीने पहले पति ने ईंट मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। वहीं दूसरे मामले में देवी पंडाल में घुसकर पीड़ित को पकड़कर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी सुनवाई हुई। जिला सत्र न्यायाधीश डा.अनुपम गोयल ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि कानपुर बिधनू निवासी पीड़ित पिता शिवनारायन विश्वकर्मा ने 6 सितंबर 2021 को सुमेरपुर पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि पुत्री आरती की शादी 6 साल पहले कस्बा निवासी आशीष विश्वकर्मा के साथ की थी। बताया कि आरोपी पति की मित्रता भाभी की बहन से थी। जिसके चलते दंपती में अक्सर विवाद होता था। इस संबंध में थाने में आपसी समझौता भी हुआ था। बताया कि 4 सितंबर 2021 को पड़ोसी का फोन आया कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है। अगले दिन सुबह 10 बजे वह कानपुर के सहारा अस्पताल पहुंचा जहां मृतका की दोनों जेठानी ने बताया कि पति ने हत्या की है। मृतका के 5 वर्षीय बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी को ईंट से मारा और भाग गए। अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं दूसरे मामले में जरिया थाने के खेड़ाशिलाजीत निवासी दिलीप कुमार ने 12 अक्तूबर 2021 को दी तहरीर दी। बताया कि 11 अक्तूबर को भाई सुरेश कुमार दुर्गा पंडाल में था। तभी सीताराम अरविंद सहित अन्य ने लाठी व कुल्हाड़ी की मूंद से मार तमंचा से फायर किया। गोली भाई के सिर में लगी। अदालत ने आरोपी सीताराम व अरविंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed