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Hamirpur News: बीमा कंपनी 29.74 लाख का हर्जाना देः कोर्ट

Thu, 02 Feb 2023 06:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Feb 2023 06:00 AM IST
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हमीरपुर। ट्रक की टक्कर से अधेड़ की मौत पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रामकुशल ने बीमा कंपनी पर 29.74 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। एक माह के अंदर धनराशि देने के आदेश दिए हैं। 7.5 फीसदी ब्याज भी देय होगा।
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ललपुरा गांव निवासी प्रहलाद रामआसरे शाम सात बजे सड़क की कच्ची पटरी पर टहल रहा था। तभी कुम्हऊपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के भाई जयकरन ने ललपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी पत्नी सोमवती व पांच बालिग बच्चों ने 46 लाख की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने को लेकर एमएसीटी में मुकदमा दायर किया था। इसमें ट्रक चालक गोविंद निवासी चंदौखी, सांई इन्फ्रा कांस्ट्रेक्शन के मालिक पंकज कुमार व नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी को पार्टी बनाया था। कोर्ट ने संबंधित बीमा कंपनी से पीड़ित को 29 लाख 74 हजार 780 रुपये देने का आदेश दिया है। दायर तिथि से भुगतान होने तक 7.5 फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज देना होगा।
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