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अधिशासी अभियंता से करें वसूली ः फोरम

Mon, 10 Feb 2020 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2020 10:51 PM IST
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हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने दिए गए निर्णय का अनुपालन न करने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से भू राजस्व की तरह वसूली करने का आदेश जारी किया। धनराशि को 21 मार्च तक फोरम में जमा कराने का निर्देश है।
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मौदहा विकासखंड के पाटनपुर गांव निवासी सिद्ध गोपाल ने तीन अक्तूबर 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिसमें कहा उसका नाबालिग पुत्र अतुल कुमार पढ़ने में होनहार था। अचानक एलटी लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गई, जिसमें वह गंभीर रूप से झुलस गया था। इस दुर्घटना में वह विकलांग हो गया और मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया। उसने क्षतिपूर्ति विद्युत विभाग से दिलाने की मांग की।
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जिस पर फोरम ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को आदेशित कर दिव्यांगता मद में डेढ़ लाख रुपये मय छह फीसदी ब्याज और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने को कहा। आदेश का अनुपालन न करने पर पीड़ित के अधिवक्ता विजय सिंह ने अवमानना वाद दायर किया।
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जिस पर फोरम ने 17 सितंबर 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मगर विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही निर्णीत धनराशि फोरम में जमा कराई गई। इसके बाद फोरम अध्यक्ष रामकैलाश व सदस्य उमेश कुमार ने विद्युत विभाग पर कड़ा रूख अख्तियार कर विपक्षी के विरुद्घ वसूली अधिपत्र भेजा। जिसमें आदेशित किया है कि 31 मार्च तक अधिशासी अभियंता से 175500 रुपये भू राजस्व की तरह वसूलकर फोरम में जमा कराएं।
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