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Hamirpur News: तीन गैंग लीडरों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 27 Apr 2023 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 27 Apr 2023 01:28 AM IST
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Bail application of three gang leaders rejected
हमीरपुर। अलग-अलग गैंगस्टर एक्ट के मामलों में तीन गैंग लीडरों की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुदेश कुमार की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के सरसई गांव निवासी गैंग लीडर जीतेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ जनपद के सदर कोतवाली व कुरारा सहित जनपद जालौन के थाना कदौरा, आटा, कालपी में जानलेवा हमला, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, चोरी, लूट आदि के कुल 17 मामले दर्ज हैं। वहीं सिसोलर थानाक्षेत्र के भुलसी गांव निवासी गैंग लीडर राजा उर्फ राजेंद्र के खिलाफ चोरी सहित अन्य मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार चिकासी थानाक्षेत्र के बरौली खरका निवासी गैंग लीडर रिंकू उर्फ रिंकल के खिलाफ हत्या, लूट व अपहरण आदि के मामले दर्ज हैं। बताया कि तीनों गैंग लीडरों का सक्रिय गिरोह है। जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
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