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दो गैंगलीडर सहित पांच की जमानत निरस्त

Fri, 01 Jul 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jul 2022 11:42 PM IST
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bail application of five including two gang leaders canceled
हमीरपुर। नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी पीड़ित सेवानिवृत्ति हेड कांस्टेबल विश्राम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र की रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए पलरा गांव निवासी आरोपी नवीन यादव व इंद्रपाल यादव 22 फरवरी 2012 को उसके घर आए और उससे साढ़े चार लाख रुपये की ठगी कर के ले गए। पैसा मांगने पर गाली गलौज व जान माल की धमकी दी हैं। विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गैंगलीडर नवीन यादव के खिलाफ चार मामले व अश्वनी यादव के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो गैंग को आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के खातिर चोरी, लूट व ठगी करते हैं। बताया कि वहीं चौथा आरोपी पत्योरा गांव निवासी गैंगलीडर अयूब खां के खिलाफ चोरी सहित अन्य मामले दर्ज हैं। इसके ऊपर 10 हजार का इनाम भी घोषित कर चुकी है। बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार राय की अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
वहीं मझगवां थानाक्षेत्र के टोलारावत गांव में हत्या के मामले में जमानत खारिज कर दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल की अदालत ने आरोपी पुत्र शिवचरन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।(संवाद)
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गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति जब्त
हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों 19.80 लाख की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
थाना सिसोलर के गढ़ा गांव निवासी विपिन यादव पर वर्ष 2015 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। शनिवार को इसकी 12.80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्क संपत्ति में दो वाहन सेंट्रो कार व स्वराज ट्रैक्टर हैं। उधर शहर कोतवाली पुलिस ने ग्वालटोली निवासी मो. अमन पर वर्ष 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसकी सात लाख की संपत्ति जब्त की कार्रवाई की है। जिसमें एक महिंद्रा एक्सयूवी कार है। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जानलेवा हमला, धमकी आदि के जघन्य अपराध दर्ज हैं।
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