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Hamirpur News: धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंक कैशियर की अग्रिम जमानत खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। इंडियन बैंक शाखा से कुछ ग्राहकों के खाते से अनाधिकृत रूप से धनराशि निकालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा स्थित इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक संदीप सिंह परिहार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शाखा के कुछ ग्राहकों ने अपने खाते से अनाधिकृत रूप से रकम निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। जिसपर उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय सतर्कता कार्यालय लखनऊ को इस मामले की जांच कराए जाने को अवगत कराया। बताया कि सतर्कता कार्यालय के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के अनुसार शाखा के कुछ बचत खातों में धोखाधड़ी कर धन आहरण की घटना में शाखा के सफाई कर्मचारी शिवम सविता की संलिप्तता पाई गई है।
बताया कि शिवम शाखा में तैनात क्लर्क नागेंद्र कुमार के साथ संलिप्त होकर ग्राहकों के बचत खातों में से धनराशि की निकासी वाउचरों व चेक में ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर बनाकर की है। पीड़ित ग्राहकों की शिकायत के आधार पर यह धनराशि 27.70 लाख बनती है। इनमें से कई नगद आहरण वाउचरों में शिवम ने आदाता के रूप में धन प्राप्त किया है। मामले में पीड़ित ग्राहक मुल्लू साहू ने अपनी शिकायत में आरोपी का नाम व्यक्तिगत रूप से उल्लिखित किया है।
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आरोप लगाया कि उनके द्वारा शिवम को दी गई चेक के माध्यम से धनराशि निकाली गई। वहीं शिकायतकर्ता साध्वी सिंह व अमर सिंह के बचत खाता में आरोपी के भाई रवि सविता का मोबाइल नंबर दर्ज पाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी क्लर्क नागेंद्र कुुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।
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हमीरपुर। इंडियन बैंक शाखा से कुछ ग्राहकों के खाते से अनाधिकृत रूप से धनराशि निकालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा स्थित इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक संदीप सिंह परिहार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शाखा के कुछ ग्राहकों ने अपने खाते से अनाधिकृत रूप से रकम निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। जिसपर उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय सतर्कता कार्यालय लखनऊ को इस मामले की जांच कराए जाने को अवगत कराया। बताया कि सतर्कता कार्यालय के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के अनुसार शाखा के कुछ बचत खातों में धोखाधड़ी कर धन आहरण की घटना में शाखा के सफाई कर्मचारी शिवम सविता की संलिप्तता पाई गई है।
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बताया कि शिवम शाखा में तैनात क्लर्क नागेंद्र कुमार के साथ संलिप्त होकर ग्राहकों के बचत खातों में से धनराशि की निकासी वाउचरों व चेक में ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर बनाकर की है। पीड़ित ग्राहकों की शिकायत के आधार पर यह धनराशि 27.70 लाख बनती है। इनमें से कई नगद आहरण वाउचरों में शिवम ने आदाता के रूप में धन प्राप्त किया है। मामले में पीड़ित ग्राहक मुल्लू साहू ने अपनी शिकायत में आरोपी का नाम व्यक्तिगत रूप से उल्लिखित किया है।
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आरोप लगाया कि उनके द्वारा शिवम को दी गई चेक के माध्यम से धनराशि निकाली गई। वहीं शिकायतकर्ता साध्वी सिंह व अमर सिंह के बचत खाता में आरोपी के भाई रवि सविता का मोबाइल नंबर दर्ज पाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी क्लर्क नागेंद्र कुुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।