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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 07 Feb 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Feb 2022 11:39 PM IST
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Accused husband's bail application canceled
हमीरपुर। शराब पीकर पत्नी से मारपीट करने व एक लाख रुपये की मांग करने पर विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के अतरौलिया गांव निवासी पिता सेवा साहू ने थाना मुस्करा में दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री रचना की शादी गहरौली निवासी परमलाल साहू के साथ 14 अक्तूबर 2018 को की थी। आरोपी पति शराब पीकर एक लाख रुपये की मांग कर पुत्री को मारता पीटता था। बताया कि बेटी के गहनों में नाक की नथुनी, झुमकी व अंगूठी बेच डाली थी। जिससे परेशान होकर रचना ने दो नवंबर 2021 को सुबह करीब चार बजे पंखे में साड़ी का फंदा लगाकर कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मृतका के ससुर कल्लू साहू ने मोबाइल पर उसे दी। कोर्ट ने आरोपी पति सेवा साहू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हमीरपुर। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 दिसंबर 2021 को उसकी बहन शाम चार बजे शौच को गई थी। तभी रास्ते में अवनीश व उसके दोस्त वीरेंद्र अपने कमरे में खींच ले गए। वीरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दो घंटे बाद पीड़िता की मां व भाई आए और आरोपी को पकड़ लिया। जबकि दूसरा आरोपी घटना के समय मौके पर नहीं था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी जेल में निरुद्ध है। आरोपी वीरेंद्र द्वारा डाली गई जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। (संवाद)
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