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37362 मतदाता चुनेंगे हमीरपुर नगर पालिका का चेयरमैन
Updated Sat, 28 Oct 2017 10:26 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। निकाय चुनाव की तिथियां तय होते ही दलों में टिकट को लेकर घमासान चरम पर है। स्थानीय नगर पालिका से सपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। निर्वाचन कार्यालय से मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में राठ और मौदहा नगर पालिका में मतदाताओं की संख्या में कमी दिखाई गई तो अन्य निकायों में मतदाता बढ़े हैं। हमीरपुर में भावी चेयरमैन के लिए 37362 मतदाता वोट करेंगे।
सहायक निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायत में अध्यक्षी उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित पद के प्रत्याशी को पीले रंग का तथा अनारक्षित पद प्रत्याशी को सफेद रंग का नाम निर्देशन पत्र मिलेगा। जमानत की धनराशि चालान के जरिए ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है। चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। बताया कि जमानत की धनराशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देगा।
नगर निकाय चुनाव में सभासद के प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है, जिससे प्रत्याशी निर्वाचन लड़ रहा है। अध्यक्ष पद पर प्रस्तावक किसी भी वार्ड का हो सकता है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता।
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दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रत्याशी को अपने वार्ड के निर्वाचक नामावली की सूची की प्रति देनी होगी।
संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाए का देनदार न होने का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।
-राठ और मौदहा में मतदाताओं में आई कमी
-संबंधित वार्ड का ही होगा प्रस्तावक
-नाम निर्देशन के साथ यह अभिलेख जरूरी
हमीरपुर। निकाय चुनाव की तिथियां तय होते ही दलों में टिकट को लेकर घमासान चरम पर है। स्थानीय नगर पालिका से सपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। निर्वाचन कार्यालय से मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में राठ और मौदहा नगर पालिका में मतदाताओं की संख्या में कमी दिखाई गई तो अन्य निकायों में मतदाता बढ़े हैं। हमीरपुर में भावी चेयरमैन के लिए 37362 मतदाता वोट करेंगे।
सहायक निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायत में अध्यक्षी उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित पद के प्रत्याशी को पीले रंग का तथा अनारक्षित पद प्रत्याशी को सफेद रंग का नाम निर्देशन पत्र मिलेगा। जमानत की धनराशि चालान के जरिए ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है। चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। बताया कि जमानत की धनराशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देगा।
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नगर निकाय चुनाव में सभासद के प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी वार्ड का निर्वाचक हो सकता है, जिससे प्रत्याशी निर्वाचन लड़ रहा है। अध्यक्ष पद पर प्रस्तावक किसी भी वार्ड का हो सकता है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं बन सकता।
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दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रत्याशी को अपने वार्ड के निर्वाचक नामावली की सूची की प्रति देनी होगी।
संबंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाए का देनदार न होने का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।
-राठ और मौदहा में मतदाताओं में आई कमी
-संबंधित वार्ड का ही होगा प्रस्तावक
-नाम निर्देशन के साथ यह अभिलेख जरूरी