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Hamirpur News: मादक पदार्थ रखने में 13 माह का कारावास

Tue, 17 Mar 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Tue, 17 Mar 2026 12:44 AM IST
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13 months imprisonment for possession of drugs
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी को 13 माह की सजा सुनाई है। इसी के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के अनुसार बिवांर थाना क्षेत्र के छानी बुजुर्ग गांव निवासी लोधे सिंह के खिलाफ 10 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम जब क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी बिच्छू पुलिया के पास पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया। पूछताछ में उसने अपना नाम लोधेसिंह निवासी छानी बुजुर्ग बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी लोधे सिंह को दोषी करार देते हुए 13 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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