फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   10 years imprisonment to the person found guilty of firing on police team

Hamirpur News: पुलिस टीम पर फायर करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Sat, 02 Mar 2024 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2024 11:50 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the person found guilty of firing on police team
महोबा। पुलिस टीम पर फायर करने के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभिुयक्त को 10 वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 18 जनवरी 2008 की सुबह करीब पौने 10 बजे थाना श्रीनगर के बिलरही मौजा पर आरोपी बलराम उर्फ लंगड़ा अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। तभी तत्कालीन सीओ के नेतृत्व में गठित टीम वहां पहुंची। तब आरोपी बलराम ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। हालांकि, पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुनील कुमार तृतीय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त बलराम उर्फ लंगड़ा को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed