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घूस लेने में टेक्नीशियन को पांच साल की सजा

Wed, 18 Nov 2015 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2015 12:52 AM IST
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गोरखपुर।

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अपर सत्र न्यायाधीश सीता राम वर्मा ने एक्सरे रिपोर्ट देने के नाम पर 700 रुपये घूस लेने के आरोपी जिला अस्पताल के एक्सरे टेक्नीशियन एवं मऊ जिले के थाना दोहरीघाट क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी अभियुक्त राम विनय राय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पांच साल के कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

कोर्ट में एडीजीसी प्रदीप कुमार गौतम ने कहा था कि झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राह झगहां महुआरी टोला निवासी वादी दिनेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वादी के पिता गामा यादव और भाई राधेश्याम यादव को संपति यादव ने 10 नवंबर 2006 को पीटा था। जिसका मेडिकल सदर अस्पताल में कराया गया।

डॉक्टर ने दोनों घायलों को एक्सरे के लिए रेफर किया, जहां सरकारी शुल्क 164 रुपये प्रति व्यक्ति जमा कराने के बावजूद वहां मौजूद एक्सरे टेक्नीशियन राम विनय राय ने दोनों रिपोर्ट के लिए 2000 रुपये घूस की मांग की।

काफी अनुनय विनय करने पर टेक्नीशियन 700 रुपये लेकर रिपोर्ट देने के लिए तैयार हुआ। 16 नवंबर 2006 को दिन में 12 बजे वादी को रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। उसने एंटीकरप्शन पुलिस टीम से संपर्क किया। एंटीकरप्शन टीम ने पीड़ित व्यक्ति के साथ योजना बनाकर आरोपी राम विनय राय को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

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