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रजिस्टर में दर्ज होगा तलाशी का विवरण

Fri, 27 May 2016 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Updated Fri, 27 May 2016 01:08 AM IST
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district jail gorakhpur
जेल
जेल के अंदर बंद कैदियों तक कोई सामान पहुंचाना अब आसान नहीं होगी। पुलिस और पीएससी की ओर से ली जाने वाली तलाशी का विवरण रोजाना रिकॉड में दर्ज कराना होगा। बीते दिनों तलाशी के दौरान हाई सिक्योरिटी बैरक में मच्छरदानी और आपत्तिजनक सामान मिलने पर डीआईजी जेल ने नई व्यवस्था शुरू कराई है।
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 डीआईजी जेल यादवेंद्र शुक्ल ने मंगलवार की रात हाई सिक्योरिटी बैरक में मच्छरदानी मिलने के बाद
सुरक्षा-व्यवस्था को ठीक करने की तैयारी शुरू कर दी है। जेल में प्रतिबंधित सामान न पहुंचे इसके लिए गेट पर पीएसी और पुलिस बंदियों सेे मिलने आ रहे लोगों के अलावा जेल के अंदर ड्यूटी करने जाने वाले बंदी रक्षकों की सघन तलाशी लेंगे। तलाशी में मिले सामान का विवरण रोजाना रजिस्टर में दर्ज होगा।
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सघन चेकिंग के बाद भी जेल की तलाशी में प्रतिबंधित सामान मिलने पर जेल के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। डीएम, एसएसपी की तलाशी में प्रतिबंधित सामान, तन्हाई बैरक में टीवी मिलने के बाद अधिकारियों ने डीआईजी जेल को व्यवस्था ठीक करने और दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में वह गोरखपुर में कैंप कर रहे हैं।
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