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आजम खां पर सीजेएम कोर्ट में दर्ज हुआ परिवाद

Fri, 13 May 2016 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Updated Fri, 13 May 2016 12:54 AM IST
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aazam khan
आजम खान
 महंत आदित्यनाथ पर टिप्पणी के मामले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाकर शमीम रिजवी की अदालत में अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव ने परिवाद दर्ज कराया है। 25 मई को वादी का कोर्ट में बयान होना है।
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अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव का कहना था कि नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां तीन मई को गोरखपुर आए थे। शाम साढ़े सात बजे सर्किट हाउस में उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के महंत व सदर सांसद योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। मंत्री ने कहा था कि योगी पहले शादी करें और मर्द होना साबित करें।
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आजम खां की इस टिप्पणी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और धार्मिक विश्वासों को अपमानित करने का काम किया है। नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार योगी अविवाहित रहते हुए योग साधना करते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी परंपरा में योगी आदित्यनाथ भी परम योगी एवं अविवाहित हैं। वादी ने आजम खां की प्रेसवार्ता की सीडी भी परिवाद पत्र के साथ अदालत में दाखिल की है।
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