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दस रुपये के लिए की थी भाई की हत्या, अब पूरी उम्र जेल में रहेगा
Tue, 14 May 2019 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2019 01:33 AM IST
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गोरखपुर। दस रुपये के लिए भाई की हत्या किए जानें का जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने बांसगांव क्षेत्र के घईसरा निवासी रामकृपाल और उसकी पत्नी रामावती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 12500 रुपये अर्थदंड भी देना होगा
अपने मकान में दुकान चलाने वाली बांसगांव की सोनमती देवी का कहना था कि 21 मई 2013 को उन्होंने पति राजेंद्र को 620 रुपया सामान खरीदने के लिए दिया था। तभी उनके जेठ रामकृपाल आए और 10 रुपया मांगने लगे। आरोप था कि सोनमती ने पैसा नहीं होने की बात कही तो रामकृपाल उसे पीटने लगे। बचाने के लिए राजेंद्र आए तो अभियुक्तों ने उन्हें भी पीटा। जिससे राजेंद्र की मृत्यु हो गई। कोर्ट में अभियुक्तों ने जुर्म से इनकार किया। लेकिन न्यायाधीश ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई
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अपने मकान में दुकान चलाने वाली बांसगांव की सोनमती देवी का कहना था कि 21 मई 2013 को उन्होंने पति राजेंद्र को 620 रुपया सामान खरीदने के लिए दिया था। तभी उनके जेठ रामकृपाल आए और 10 रुपया मांगने लगे। आरोप था कि सोनमती ने पैसा नहीं होने की बात कही तो रामकृपाल उसे पीटने लगे। बचाने के लिए राजेंद्र आए तो अभियुक्तों ने उन्हें भी पीटा। जिससे राजेंद्र की मृत्यु हो गई। कोर्ट में अभियुक्तों ने जुर्म से इनकार किया। लेकिन न्यायाधीश ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई
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डबल मर्डर के आरोपी की जमानत खारिज
गोरखपुर। डबल मर्डर के आरोपी बांसगांव क्षेत्र के गोहली बसन्त निवासी ब्रह्मानंद उर्फ पप्पू यादव की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी जयनाथ यादव ने कहा कि 21 दिसंबर 2018 को खजनी क्षेत्र के हरदीडीह के रहने वाले प्रदीप सिंह के मकान पर अभियुक्त हथियारों से लैस होकर कब्जा करने लगा। शोर सुनकर प्रदीप के पिता दुर्गा सिंह, माता कमलावती और भतीजा विरोध करने लगे। इस दौरान आरोपी के प्रहार से दुर्गा सिंह और कमलावती की मौत हो गई।
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