फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को दस साल की सजा

दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को दस साल की सजा

Thu, 25 Apr 2019 12:20 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2019 12:20 AM IST
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को दस साल की सजा
दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को दस साल की सजा
विज्ञापन

फरियादी को नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म करने का था आरोप
कोर्ट ने 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। दुष्कर्म का आरोप सही पाए जाने पर झंगहा थाने के तत्कालीन दरोगा हरिशंकर राम को कोर्ट ने दस साल की कठोर कैद एवं 27 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दरोगा अभी रिटायर हो गए हैं।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वादिनी का उसके पट्टीदारों से जमीन का विवाद चल रहा था। उसने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर डीआईजी गोरखपुर से शिकायत की। नवंबर 2007 में हरिशंकर राम ने उसे थाने पर बुलाया और पास ही में आवास पर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर उसने शादी का आश्वासन देकर शांत करा दिया और आगे भी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने दरोगा को दोषी पाया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed