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बापू कॉलेज के प्रबंधक समेत चार पर केस दर्ज
Fri, 04 Jan 2019 12:34 AM IST
ajay Kumar
अमर उजाला/गाोरख्ापुर
अमर उजाला/गाोरख्ापुर
Published by: ajay Kumar
Updated Fri, 04 Jan 2019 12:34 AM IST
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एफआईआर
पीपीगंज (गोरखपुर)। फर्जी दस्तावेज की मदद से जमीन हड़पने के मामले में पीपीगंज पुलिस ने बापू इंटर कॉलेज के प्रबंधक कमाल जावेद, पूर्व प्राचार्य समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की।
बापू इंटर कॉलेज परिसर के पास विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कर्मचारी आवास बना था। विद्यालय के प्रबंधक कमाल जावेद, सचिव अशफाकु रहमान, पूर्व प्राचार्य डॉ. बदरुद्दीन और एक अन्य शिक्षक पर जालसाजी कर इन सरकारी आवासों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। कहा गया कि करीब पांच वर्ष से ये लोग यहां बापू चिल्ड्रेन एकेडमी नाम से निजी विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इस संबंध में विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य राम बहाल त्रिपाठी और कई अन्य लोगों ने शिक्षा विभाग एवं जिले के अधिकारियों से शिकायत कर आवास को खाली कराए जाने की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसी मामले में पीपीगंज कस्बे के अभिमन्यु गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज सीडी कोर्ट में वादा दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रबंधक कमाल जावेद ने कहा कि सभी आरोप मनगढ़ंत एवं फर्जी है, जिस जमीन को विद्यालय की जमीन बताया जा रहा है, वह कुछ महीने पहले ही रजिस्ट्री कराई है।
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बापू इंटर कॉलेज परिसर के पास विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कर्मचारी आवास बना था। विद्यालय के प्रबंधक कमाल जावेद, सचिव अशफाकु रहमान, पूर्व प्राचार्य डॉ. बदरुद्दीन और एक अन्य शिक्षक पर जालसाजी कर इन सरकारी आवासों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। कहा गया कि करीब पांच वर्ष से ये लोग यहां बापू चिल्ड्रेन एकेडमी नाम से निजी विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इस संबंध में विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य राम बहाल त्रिपाठी और कई अन्य लोगों ने शिक्षा विभाग एवं जिले के अधिकारियों से शिकायत कर आवास को खाली कराए जाने की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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इसी मामले में पीपीगंज कस्बे के अभिमन्यु गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल जज सीडी कोर्ट में वादा दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रबंधक कमाल जावेद ने कहा कि सभी आरोप मनगढ़ंत एवं फर्जी है, जिस जमीन को विद्यालय की जमीन बताया जा रहा है, वह कुछ महीने पहले ही रजिस्ट्री कराई है।
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