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पाकिस्तानी आतंकवादी सजा पूरी कर हुआ रिहा
Fri, 21 Jun 2019 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jun 2019 02:03 AM IST
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पाकिस्तान आतंकी आदिल अंजुम को सजा पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार की दोपहर मंडलीय कारागार से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस अभिरक्षा में यहां से पहले लखनऊ फिर दिल्ली ले जाया जाएगा। दिल्ली से उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
पाकिस्तान के मुल्तान, समीजाबाद निवासी आदिल अंजुम को जनवरी 2010 में गुजरात में भुज की कोर्ट ने जालसाजी के मामले में दस वर्ष के कारावास और 38 हजार रुपये अर्थदंड, राजस्थान के दौसा की कोर्ट ने जासूसी के मामले में मार्च 2012 में तीन वर्ष के कारावास और 35 हजार जुर्माना और लखनऊ की कोर्ट ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने के मामले में वर्ष 2018 में दस वर्ष के कारावास और 14 हजार का जुर्माना लगाया था। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी आदेश था। गुजरात कोर्ट की सजा मार्च 2017, राजस्थान कोर्ट की सजा फरवरी 2019 और लखनऊ कोर्ट की सजा जून 2019 में पूरी हो गई। इस कारण बृहस्पतिवार को आदिल अंजुम को गोरखपुर मंडलीय कारागार से रिहा किया गया। उसे शाहपुर पुलिस अपने साथ लेेकर लखनऊ गई। वहां से लखनऊ पुलिस दिल्ली तक ले जाएगी। जहां से उसे उसके देश भेजा जाएगा।
आदिल अंजुम को लखनऊ पुलिस ने वर्ष 2006 में गिरफ्तार किया था। उसे लखनऊ से गोरखपुर जेल भेजा गया था। बाद में उसे फिर दिसंबर 2018 में राजस्थान के जयपुर जेल भेज दिया गया। वहां से सजा पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर 17 मार्च 2019 को गोरखपुर मंडलीय कारागार लाया गया।
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वर्जन
सजा पूरी होने के बाद आदिल को रिहा कर दिया गया। शाहपुर पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर उसे लखनऊ पुलिस के हवाले करेगी। जहां से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा।
डॉ रामधनी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक
नोट: आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी इस पर अपना फीडबैक नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
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पाकिस्तान के मुल्तान, समीजाबाद निवासी आदिल अंजुम को जनवरी 2010 में गुजरात में भुज की कोर्ट ने जालसाजी के मामले में दस वर्ष के कारावास और 38 हजार रुपये अर्थदंड, राजस्थान के दौसा की कोर्ट ने जासूसी के मामले में मार्च 2012 में तीन वर्ष के कारावास और 35 हजार जुर्माना और लखनऊ की कोर्ट ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने के मामले में वर्ष 2018 में दस वर्ष के कारावास और 14 हजार का जुर्माना लगाया था। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी आदेश था। गुजरात कोर्ट की सजा मार्च 2017, राजस्थान कोर्ट की सजा फरवरी 2019 और लखनऊ कोर्ट की सजा जून 2019 में पूरी हो गई। इस कारण बृहस्पतिवार को आदिल अंजुम को गोरखपुर मंडलीय कारागार से रिहा किया गया। उसे शाहपुर पुलिस अपने साथ लेेकर लखनऊ गई। वहां से लखनऊ पुलिस दिल्ली तक ले जाएगी। जहां से उसे उसके देश भेजा जाएगा।
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आदिल अंजुम को लखनऊ पुलिस ने वर्ष 2006 में गिरफ्तार किया था। उसे लखनऊ से गोरखपुर जेल भेजा गया था। बाद में उसे फिर दिसंबर 2018 में राजस्थान के जयपुर जेल भेज दिया गया। वहां से सजा पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर 17 मार्च 2019 को गोरखपुर मंडलीय कारागार लाया गया।
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सजा पूरी होने के बाद आदिल को रिहा कर दिया गया। शाहपुर पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर उसे लखनऊ पुलिस के हवाले करेगी। जहां से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा।
डॉ रामधनी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक
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