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ग्रामीण क्षेत्रों में एक अक्टूबर से मैनुअल बिलिंग बंद
Updated Thu, 27 Jul 2017 02:18 AM IST
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गोरखपुर।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग अक्टूबर से मैनुअल बिलिंग नहीं करेगा। पॉवर कार्पोरेशन ने बिलिंग में आ रही धांधली की शिकायताें के मद्देनजर यह कदम उठाया है। राजस्व वसूली की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए राजस्व संग्रहकर्ताओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकों के माध्यम से बिल जमा करने के साथ ही विद्युत विभाग के सेंटर पर बिल जमा किए जा सकेंगे। इससे पॉवर कारपोरेशन को प्रतिदिन जमा होने वाले राजस्व का भी पता चल सकेगा।
प्रदेश में एक अक्टूबर से मैनुअल रसीद बुकों का प्रयोग राजस्व संग्रहकर्ता नहीं करेंगे। मैनुअल रसीद बुकों को निष्प्रभावी बनाने के पहले चरण में पॉवर कारपोरेशन ने 30 सितंबर तक इनके जरिए सिर्फ पांच हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। इस तिथि तक सभी राजस्वकर्ताओं से मैनुअल रसीद जमा कराने के साथ ही राजस्व का मिलान भी अधिकारियों को कराना है। पॉवर कारपोरेशन के निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी ने सभी प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगी वितरण कंपनियों को अपने-अपने क्षेत्रों में 30 सितंबर तक हर हाल में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल जमा कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुलभ करानी होगी।
बिना मीटर नहीं जारी होंगे नए कनेक्शन
पॉवर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत मीटर की अनुपलब्धता पर कनेक्शन नहीं जारी होगा। शासन ने इसके लिए सभी प्रबंध निदेशकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कनेक्शन देने के साथ ही उपभोक्ता के घर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग अक्टूबर से मैनुअल बिलिंग नहीं करेगा। पॉवर कार्पोरेशन ने बिलिंग में आ रही धांधली की शिकायताें के मद्देनजर यह कदम उठाया है। राजस्व वसूली की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए राजस्व संग्रहकर्ताओं का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकों के माध्यम से बिल जमा करने के साथ ही विद्युत विभाग के सेंटर पर बिल जमा किए जा सकेंगे। इससे पॉवर कारपोरेशन को प्रतिदिन जमा होने वाले राजस्व का भी पता चल सकेगा।
प्रदेश में एक अक्टूबर से मैनुअल रसीद बुकों का प्रयोग राजस्व संग्रहकर्ता नहीं करेंगे। मैनुअल रसीद बुकों को निष्प्रभावी बनाने के पहले चरण में पॉवर कारपोरेशन ने 30 सितंबर तक इनके जरिए सिर्फ पांच हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। इस तिथि तक सभी राजस्वकर्ताओं से मैनुअल रसीद जमा कराने के साथ ही राजस्व का मिलान भी अधिकारियों को कराना है। पॉवर कारपोरेशन के निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी ने सभी प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगी वितरण कंपनियों को अपने-अपने क्षेत्रों में 30 सितंबर तक हर हाल में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल जमा कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुलभ करानी होगी।
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बिना मीटर नहीं जारी होंगे नए कनेक्शन
पॉवर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। नई व्यवस्था के तहत मीटर की अनुपलब्धता पर कनेक्शन नहीं जारी होगा। शासन ने इसके लिए सभी प्रबंध निदेशकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कनेक्शन देने के साथ ही उपभोक्ता के घर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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