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जीएसटी व्यापारियों के लिए भी आसान : विजय कुमार
Updated Sat, 17 Jun 2017 07:47 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। जीएसटी के जरिए कई वस्तुएं अब टैक्स के दायरे में आ गई हैं। ऐसे वस्तुओं के व्यापारियों के मन में अब भी संशय बना हुआ है। वाणिज्य कर विभाग के नए एडिशनल कमिश्नर विजय कुमार ने ऐसे व्यापारियों और व्यापार मंडल से वार्ता कर कैंप आयोजित कर संशय दूर करने का निर्देश दिया।
शनिवार को विजय कुमार ने वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर का कार्यभार संभाला। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय के बाद उन्होंने बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से उन व्यापारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया, जिन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक कपड़ा, साइकिल, साइकिल के पार्ट, धागा समेत कुछ अन्य चीजों को टैक्स के दायरे में लाया गया है। ऐसे में इन व्यापारियों को जीएसटी संबंधी जानकारी देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के मन में जीएसटी को लेकर संशय नहीं रहना चाहिए। जीएसटी से चीजें सस्ती ही होंगी। पहले जहां एक्साइज, व्यापार, वैट आदि टैक्स देना पड़ता था। कुछ चीजों के लिए जहां अभी 29.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, वहां अब 28 प्रतिशत और जहां पहले 21 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, वहां 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। ऐसे में व्यापारियों के मन से इसका डर निकालना चाहिए। विभाग कैंप लगाकर इसकी जानकारी देगा।
गोरखपुर। जीएसटी के जरिए कई वस्तुएं अब टैक्स के दायरे में आ गई हैं। ऐसे वस्तुओं के व्यापारियों के मन में अब भी संशय बना हुआ है। वाणिज्य कर विभाग के नए एडिशनल कमिश्नर विजय कुमार ने ऐसे व्यापारियों और व्यापार मंडल से वार्ता कर कैंप आयोजित कर संशय दूर करने का निर्देश दिया।
शनिवार को विजय कुमार ने वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर का कार्यभार संभाला। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय के बाद उन्होंने बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से उन व्यापारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया, जिन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक कपड़ा, साइकिल, साइकिल के पार्ट, धागा समेत कुछ अन्य चीजों को टैक्स के दायरे में लाया गया है। ऐसे में इन व्यापारियों को जीएसटी संबंधी जानकारी देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के मन में जीएसटी को लेकर संशय नहीं रहना चाहिए। जीएसटी से चीजें सस्ती ही होंगी। पहले जहां एक्साइज, व्यापार, वैट आदि टैक्स देना पड़ता था। कुछ चीजों के लिए जहां अभी 29.5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, वहां अब 28 प्रतिशत और जहां पहले 21 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, वहां 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। ऐसे में व्यापारियों के मन से इसका डर निकालना चाहिए। विभाग कैंप लगाकर इसकी जानकारी देगा।
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