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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
Sun, 23 Jun 2019 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jun 2019 12:28 AM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
- 15 हजार 500 सौ रुपये का जुर्माना भी गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला अजमतपुर बंगला निवासी अभियुक्त पति संतोष निषाद को दस साल की कैद और 15 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार माह 15 दिन की सजा अलग से भुगतनी होगी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश पाण्डेय एवं सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि वादी छोटेलाल ने अपनी बेटी संध्या की शादी संतोष के साथ वर्ष 2014 में किया था।
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दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण संतोष निषाद तथा उसके परिवार के लोग जहर देकर जान से मारने की धमकी देते थे। तीन जुलाई 2014 को संध्या की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में जहर से हत्या होने की पुष्टि हुई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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