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Gonda News: नामांकन के दौरान नहीं कर सकेंगे शक्ति-प्रदर्शन
Tue, 19 Mar 2024 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 19 Mar 2024 11:13 PM IST
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गोंडा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे।नामांकन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं 50 हजार से ज्यादा नगदी लेकर चलने के लिए संबंधित से साक्ष्य मांगा जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि वाहनों व बैठकों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही अनुमति होगी। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर वाहनों पर झंडे का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिए नहीं किया जाएगा। सरकारी कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार के राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नहीं की जाएगी।
100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा ने बताया कि किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण कर आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि वाहनों व बैठकों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही अनुमति होगी। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर वाहनों पर झंडे का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिए नहीं किया जाएगा। सरकारी कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार के राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी गेस्ट हाउस में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नहीं की जाएगी।
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100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा ने बताया कि किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण कर आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य है। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
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