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Gonda News: जानलेवा हमले में दोषी पत्नी और चचेरे भाई को 10 साल की सजा
Thu, 01 Aug 2024 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 01 Aug 2024 12:19 AM IST
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कोर्ट ने 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने रेल कर्मचारी को चाकू से मारकर हत्या के प्रयास मामले में दोषी पत्नी और चचेरे भाई को 10 साल कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी सुभाष कुमार गौतम ने कोतवाली में केस दर्ज कराया कि उसके बड़े भाई राकेश कुमार गौतम रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं और रेलवे कॉलोनी में सपरिवार रहते हैं। 31 अक्तूबर 2018 को रात साढ़े 11 बजे वह आवास पर आए तो पत्नी सोनी आर्य और करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़वलिया निवासी उसके चचेरे भाई अभय कुमार गौतम ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। जिसमें भाई राकेश को गंभीर चोटें आईं हैं। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी सोनी आर्य व अभय कुमार गौतम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार किया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषसिद्ध अभियुक्त अभियुक्त सोनी आर्य और अभय कुमार गौतम को धारदार हथियार से मारने, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास व 14-14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि चाकू बरामदगी के मामले में दोषी अभय कुमार गौतम को अदालत ने दो साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने रेल कर्मचारी को चाकू से मारकर हत्या के प्रयास मामले में दोषी पत्नी और चचेरे भाई को 10 साल कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी सुभाष कुमार गौतम ने कोतवाली में केस दर्ज कराया कि उसके बड़े भाई राकेश कुमार गौतम रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं और रेलवे कॉलोनी में सपरिवार रहते हैं। 31 अक्तूबर 2018 को रात साढ़े 11 बजे वह आवास पर आए तो पत्नी सोनी आर्य और करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़वलिया निवासी उसके चचेरे भाई अभय कुमार गौतम ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। जिसमें भाई राकेश को गंभीर चोटें आईं हैं। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी सोनी आर्य व अभय कुमार गौतम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार किया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषसिद्ध अभियुक्त अभियुक्त सोनी आर्य और अभय कुमार गौतम को धारदार हथियार से मारने, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास व 14-14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि चाकू बरामदगी के मामले में दोषी अभय कुमार गौतम को अदालत ने दो साल कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
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