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Gonda News: जानलेवा हमले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Fri, 23 Oct 2026 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:04 PM IST
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Three people convicted in the murderous attack were sentenced to five years each
गोंडा। फसल काटने के विवाद में दो भाइयों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दानिश हसनैन की अदालत ने तीन को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, घटना तीन अप्रैल 2010 की है। वादी अवनि कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि खेत में लगी फसल को विपक्षियों ने रात में काट लिया था। सुबह जब वह अपने छोटे भाई के साथ खेत पहुंचे और तंबाकू की फसल काटने का विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। आरोप था कि एक आरोपी ने फरसे से सिर पर वार किया, जबकि अन्य ने लाठी-डंडों से पिटाई की। हमले में दोनों भाइयों को चोटें आई थीं। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने शेष कुमार, राम मनोरथ और गोली को दोषी ठहराया। वहीं, देवमणि मिश्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। राम नरेश उर्फ रमेश यादव की मुकदमे के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने तीनों दोषियों को धारा जानलेवा हमले में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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पुनरीक्षण अर्जी में देरी माफ
गोंडा। एडीजे तृतीय दानिश हुसैन की अदालत ने डॉ. तापेश्वरी प्रसाद जायसवाल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुई देरी माफ कर दी है। अदालत ने 1000 रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया है। याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई चार नवंबर को सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी। डॉ. जायसवाल ने अदालत में कहा था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से 30 सितंबर 2025 को पारित तलब करने के आदेश की जानकारी उन्हें देर से मिली। वहीं, विपक्षी पक्ष ने देरी माफ करने का विरोध किया। - संवाद
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जानलेवा हमले के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। वजीरगंज क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी हर्षित सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 29 जून 2026 को विवेक कुमार पर लोहे की रॉड, गड़ासा और लाठी-डंडों से हमला किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में घायल के शरीर पर 10 चोटें और बाएं पैर में फ्रैक्चर मिला था। अदालत ने चोटों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।-संवाद
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आकाश श्रीवास्तव की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो अदालत निर्भय प्रकाश ने खारिज कर दी। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने छह जून 2026 को घर से लापता हुई नाबालिग को 11 जून को युवक के साथ बरामद किया था। अदालत ने बाल कल्याण समिति के आयु निर्धारण का हवाला देते हुए बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष चार माह थी। - संवाद

चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। परसपुर क्षेत्र में जमीन पर वजूखाना बनाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपी मुस्ताक अहमद, ताज मोहम्मद, मोहम्मद इरफान और मुस्तकीम फारूकी की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 14 अगस्त 2022 को हुए विवाद में दो लोगों के साथ मारपीट की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में एक घायल को 10 और दूसरे को छह चोटें आने का उल्लेख है। अदालत ने चोटों की गंभीरता, केस डायरी में दर्ज साक्ष्यों और आरोपियों की कथित भूमिका को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया।-संवाद
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