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Gonda News: तीन गैंगस्टरों को तीन साल की कैद की सजा
Sat, 17 Feb 2024 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 17 Feb 2024 12:35 AM IST
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने 13 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन दोषियों को तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि इटियाथोक थाने की पुलिस ने साल 2011 में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त क्षेत्र के ग्राम तकिया पन्ना बगुलहा निवासी अब्बास, सजकू व मजीद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अपराध के पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने आरोपी अब्बास, सजकू व मजीद को दोषी करार दिया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अब्बास, सजकू व मजीद को गैंगस्टर एक्ट के अपराध में तीन-तीन साल साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि इटियाथोक थाने की पुलिस ने साल 2011 में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त क्षेत्र के ग्राम तकिया पन्ना बगुलहा निवासी अब्बास, सजकू व मजीद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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विवेचना के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अपराध के पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने आरोपी अब्बास, सजकू व मजीद को दोषी करार दिया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अब्बास, सजकू व मजीद को गैंगस्टर एक्ट के अपराध में तीन-तीन साल साधारण कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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