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Gonda News: किशोरी पर हमले और पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा

Sat, 13 Jul 2024 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 13 Jul 2024 12:20 AM IST
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The person guilty of attack on teenager and POCSO Act was punished
गोंडा। किशोरी पर जानलेवा हमला व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 12 जून 2021 को दिन में एक बजे उसकी 17 साल की बेटी घर में बच्चों के साथ बैठी थी। तभी गांव का विशाल यादव आ गया और मिट्टी का तेल डालकर लाइटर से जलाने का प्रयास करने लगा। लाइटर न जलने पर चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से वार करने लगा। बेटी को चोट आई है। उसे सीएचसी से डाॅक्टरों ने गोंडा रेफर कर दिया है।
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केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी विशाल यादव, रमेश यादव, शिल्पा यादव व पुनीत रंजन श्रीवास्तव और अंकिता यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान न्यायालय ने विशाल यादव को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी रमेश यादव, शिल्पा यादव, पुनीत रंजन श्रीवास्तव और पुनीता यादव को दोषमुक्त कर दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने विशाल यादव को सात साल के सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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