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Gonda News: छिनैती में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Thu, 15 May 2025 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 15 May 2025 11:22 PM IST
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The accused did not get anticipatory bail in the snatching case
गोंडा। विशेष न्यायाधीश ने महिला से सोने की कील छीनने में आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज की रहने वाली जनक दुलारी ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा था कि सात अगस्त 2024 की शाम वह घर से खेत में जा रही थीं। तभी बाइक सवार तीन लोग आए और उनकी नाक की कील छीनकर भागने लगे। शोर मचाने पर गांव के लोगों ने पीछा करके एक बदमाश को पकड़ लिया। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने ग्राम बरबटपुर निवासी मो. रईस, पुत्तन पासी व दिनेश कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी मो. रईस का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। (संवाद)
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