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Gonda News: दुष्कर्म में किशोर को 20 साल की सजा
Thu, 01 Oct 2026 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:04 AM IST
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गोंडा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने दोषी किशोर को 20 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, तरबगंज थाने में पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि पांच मई 2022 की रात उसकी 15 वर्षीय बहन को एक किशोर फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोप था कि किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किशोर को दोषी माना। बुधवार को अदालत ने उसे 20 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दहेज उत्पीड़न में पति और सास को सजा
गोंडा। दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सिविल जज (जूडि.)/एफटीसी प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट आकर्ष सिंह की अदालत ने पति श्रीराम गोस्वामी और सास मंशा देवी को दोषी ठहराया है। पति को तीन साल और सास को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, ससुर रामजग को मारपीट के मामले में छह माह के कारावास की सजा दी गई। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार, मामला करनैलगंज थाने में वर्ष 2019 में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ा है। विट्टू देवी की शादी वर्ष 2014 में श्रीराम से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग बाइक और एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। गर्भावस्था के दौरान भी उस पर दबाव बनाने तथा वर्ष 2018 में मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने पीड़िता, उसके पिता और भाई की गवाही के आधार पर पति और सास को दहेज उत्पीड़न का दोषी माना। वहीं, ससुर को दहेज उत्पीड़न के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें 12 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
महिला की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। नवाबगंज में फर्जी वसीयत के जरिए जमीन का नामांतरण कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन ने 72 वर्षीय ननकुन्ना उर्फ ननका की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, आरोप है कि मृतका ननका पत्नी गया प्रसाद के स्थान पर ननकुन्ना पत्नी राम केवल को खड़ा कर वर्ष 2021 में फर्जी वसीयत तैयार कराई गई।
इसके आधार पर जमीन का नामांतरण कराया गया। बाद में नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया। मामले में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
धोखाधड़ी में महिला की अग्रिम जमानत खारिज
गोंडा। जमीन बेचने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने नवाबगंज निवासी दुरपता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, दुरपता समेत 12 आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का सौदा करने और रुपये हड़पने का आरोप है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी कागजात दिखाकर उससे करीब 50 लाख रुपये लिए, लेकिन जमीन नहीं दी। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दुरपता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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आरोप था कि किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किशोर को दोषी माना। बुधवार को अदालत ने उसे 20 साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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दहेज उत्पीड़न में पति और सास को सजा
गोंडा। दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सिविल जज (जूडि.)/एफटीसी प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट आकर्ष सिंह की अदालत ने पति श्रीराम गोस्वामी और सास मंशा देवी को दोषी ठहराया है। पति को तीन साल और सास को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, ससुर रामजग को मारपीट के मामले में छह माह के कारावास की सजा दी गई। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार, मामला करनैलगंज थाने में वर्ष 2019 में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ा है। विट्टू देवी की शादी वर्ष 2014 में श्रीराम से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग बाइक और एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। गर्भावस्था के दौरान भी उस पर दबाव बनाने तथा वर्ष 2018 में मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने पीड़िता, उसके पिता और भाई की गवाही के आधार पर पति और सास को दहेज उत्पीड़न का दोषी माना। वहीं, ससुर को दहेज उत्पीड़न के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें 12 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
महिला की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। नवाबगंज में फर्जी वसीयत के जरिए जमीन का नामांतरण कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन ने 72 वर्षीय ननकुन्ना उर्फ ननका की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, आरोप है कि मृतका ननका पत्नी गया प्रसाद के स्थान पर ननकुन्ना पत्नी राम केवल को खड़ा कर वर्ष 2021 में फर्जी वसीयत तैयार कराई गई।
इसके आधार पर जमीन का नामांतरण कराया गया। बाद में नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया। मामले में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
धोखाधड़ी में महिला की अग्रिम जमानत खारिज
गोंडा। जमीन बेचने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने नवाबगंज निवासी दुरपता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, दुरपता समेत 12 आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का सौदा करने और रुपये हड़पने का आरोप है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी कागजात दिखाकर उससे करीब 50 लाख रुपये लिए, लेकिन जमीन नहीं दी। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दुरपता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।