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Gonda News: जानलेवा हमले में छह को 10 साल की सजा

Sat, 18 Jan 2025 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 18 Jan 2025 11:48 PM IST
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Six sentenced to 10 years in deadly attack
गोंडा। जानलेवा हमले के मामले में शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने दोषी दो सगे भाइयों समेत छह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार परसपुर के ग्राम पूरे अजब निवासी सिद्धेश कुमार सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था। कहा था कि ग्राम चरसड़ी के बाबा मेठिया स्थित खेती की जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा है। 30 अप्रैल 2020 को दिन में तीन बजे वह मशीन से खेत में लगा गेहूं कटवा रहे थे तभी नरायनपुर जैसिंह व चरसड़ी के कुछ लोग लाठी-डंडे, बांका और बल्लम लेकर आ गए और मशीन चला रहे विजय सिंह को मारने लगे।
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बचाने का प्रयास करने पर उन्हें व विजय सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को भी मारा। बांके से सिर में चोट लगने के कारण विजय सिंह गिरकर बेहोश हो गए। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दीपू कश्यप, संजय कश्यप, सूरज कश्यप, धर्मेंद्र, कुलदीप, कन्हैयालाल व दो बाल अपचारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान न्यायालय के आदेश पर दोनों बाल अपचारियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायालय ने दोषी अभियुक्त दीपू कश्यप, संजय कश्यप, सूरज कश्यप, धर्मेंद्र, कुलदीप व कन्हैयालाल को दंडित किया। (संवाद)
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