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Gonda News: चोरी की बाइक रखने व बेचने के दोषी को सात साल कैद

Mon, 29 Jan 2024 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 29 Jan 2024 11:46 PM IST
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Seven years imprisonment for a man found guilty of keeping and selling a stolen bike
गोंडा। उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में छह साल पहले चोरी की बाइक रखने और उसकी बिक्री करने के मामले में दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात साल कैद और दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि पुलिस ने पांच मई 2017 को थाना क्षेत्र के ग्राम बनुआ निवासी आनंद सिंह उर्फ पप्पू व बस्ती के गौर थाना क्षेत्र के महुआडाबर के धर्मेंद्र सिंह उर्फ मोनू को ग्राम बनुआ में चोरी की छह बाइाकों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे के दौरान 21 जुलाई 2023 को आरोपी आनंद सिंह की पत्रावली अलग कर दी गई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषी को सजा सुनाई।
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