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हत्या का प्रयास मामले में अभियुक्तों को 7 साल की सजा
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गोंडा। हत्या का प्रयास तथा विस्फोटक पदार्थ रखने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) परवेज अहमद ने चार अभियुक्तों को सात साल का कारावास तथा 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शासकीय अधिवक्ता राम भुवाल पांडेय ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के करंगा मादे निवासी प्रेमनाथ ने नगर कोतवाली में 3 मार्च 2015 को तहरीर देकर बताया था कि वो अपने भाई अमरनाथ के साथ बांस काट रहा था तभी गांव के ही स्वामीनाथ, अमिरका, जमुना तथा सुरेश आ पहुंचे तथा उनके साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों के हाथ में बंदूक और बम के गोले थे जिससे उन्होंने हमला किया बम की चपेट में आने से अमरनाथ मरणासन्न हो गया।
इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट परवेज अहमद ने सुनवाई करते हुए गवाहों व साक्ष्यों की उपस्थित में चारो आरोपियों को दोषी सिद्ध करते हुए प्रत्येक को सात-सात साल की कारावास तथा 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता राम भुवाल पांडेय ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के करंगा मादे निवासी प्रेमनाथ ने नगर कोतवाली में 3 मार्च 2015 को तहरीर देकर बताया था कि वो अपने भाई अमरनाथ के साथ बांस काट रहा था तभी गांव के ही स्वामीनाथ, अमिरका, जमुना तथा सुरेश आ पहुंचे तथा उनके साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों के हाथ में बंदूक और बम के गोले थे जिससे उन्होंने हमला किया बम की चपेट में आने से अमरनाथ मरणासन्न हो गया।
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इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट परवेज अहमद ने सुनवाई करते हुए गवाहों व साक्ष्यों की उपस्थित में चारो आरोपियों को दोषी सिद्ध करते हुए प्रत्येक को सात-सात साल की कारावास तथा 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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