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Gonda : भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन पर डकैती का केस दर्ज, हाइकोर्ट ने की सख्ती तो हरकत में आई पुलिस

Thu, 01 Feb 2024 07:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 01 Feb 2024 07:57 AM IST
सार

गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट व लूट के बहुचर्चित मामले में 18 जनवरी को गोंडा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही। 

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Robbery case registered against BJP MP Kirti Vardhan
भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह - फोटो : फेसबुक

विस्तार

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्थानीय भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और दो पुलिस निरीक्षकों समेत 12 के खिलाफ मंगलवार देर रात मनकापुर कोतवाली में डकैती व अन्य संगीन आरोपों में केस दर्ज कर लिया। गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट व लूट के बहुचर्चित मामले में 18 जनवरी को गोंडा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही। 

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मनमानी देख पीडि़त पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की। इसपर हाईकोर्ट निबंधक कार्यालय ने एसपी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। तब 12 दिन बाद जिम्मेदार हरकत में आए। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह व अपराध निरीक्षक अरुण राय को जिला बदर करने का आदेश दिया था। इन दोनों को भी नामजद किया गया है। 
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पीड़ित गुरबचन कौर ने बताया कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है। 13 सितंबर, 2023 को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर सुधीर सिंह और अरुण राय ने उसपर कब्जा करा दिया। 

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