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टैक्स पेनाल्टी माफी से गोंडा के 2,800 वाहनों मालिकों को राहत

Sat, 02 Jul 2022 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 10:33 PM IST
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Relief to 2,800 vehicle owners of Gonda from tax penalty waiver
गोंडा। शासन ने लंबे अर्से से बकाया कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स वसूलने के लिए पेनाल्टी पूरी तरह से माफ करने के आदेश दिए हैं। इससे गोंडा के 2,800 वाहन मालिकों को राहत मिलेेगी। मगर एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत वाहनों के मालिकों को ही इसका फायदा मिल सकेगा। इसके बाद संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों के बकाया टैक्स में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यानी उन्हें बकाया टैक्स के साथ ही पेनाल्टी भी चुकानी होगी।
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संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकृत कॉमर्शियल वाहनों से टैक्स के साथ ही पेनाल्टी वसूलने का प्रावधान है। जनपद के 2,800 कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स बकाया है। बकाया टैक्स के मामलों में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 75 फीसदी पेनाल्टी माफ करने का अधिकार है। इससे पेनाल्टी न दे पाने की दशा में तमाम वाहनों का टैक्स बकाया रहता था। मगर नई व्यवस्था से जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, महकमे के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।
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बकाया टैक्स की पेनाल्टी माफ कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने तिथि निर्धारित कर दी है। 17 जुलाई तक ही पेनाल्टी माफी के आवेदन लिए जाएंगे। आवेदकों को आवेदन के साथ 1000 रुपये शुल्क भी जमा करना होगा। इसके बाद ही उनके वाहनों के बकाया टैक्स की पेनाल्टी माफ की जाएगी।
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बकाया टैक्स की वसूली को लेकर मजिस्ट्रेट स्तर पर रिकवरी आदेश जारी होने के बाद भी वाहनों मालिकों को इस योजना का फायदा मिलेगा। जिन वाहन मालिकों के बकाया टैक्स की वसूली को लेकर मजिस्ट्रेट ने रिकवरी आदेश जारी कर दिया है। संभागीय परिवहन विभाग उनके वाहन के बकाया टैक्स पर लगी पेनाल्टी भी माफ करेगा।
वाहनों के टैक्स बकाया को लेकर अदालतों में लंबित मामलों में भी वाहन मालिकों को टैक्स की पेनाल्टी में छूट मिलेगी। इसके लिए वाहन मालिकों को अदालतों में चल रहे वाद के कागजात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व कर अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। कागजात की चेकिंग के बाद सक्षम अधिकारी पेनाल्टी माफ करके अदालत में रिपोर्ट भेजेंगे।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उमाशंकर यादव ने बताया कि शासन के आदेश से ऐसे वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा, जिनके वाहनों का टैक्स लंबे समय से बकाया है। उन्हें अब पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही विभाग के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। जनपद के 2,800 वाहन मालिकों को इससे राहत मिलेगी।
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