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Gonda News: नशीली गोलियां रखने के दोषी को सजा

Mon, 20 Jan 2025 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 20 Jan 2025 11:31 PM IST
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Punishment for a person guilty of possessing intoxicating pills
गोंडा। अवैध रूप से नशीली गोली रखने के मामले में दोषी को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। करनैलगंज पुलिस ने 20 अगस्त 2020 को गांधीनगर मोहल्ला निवासी प्रदीप कुमार को कटरा घाट के पास से नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने अभियुक्त प्रदीप कुमार को दंडित किया। (संवाद)
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