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आवेदक को 30 दिन में उपलब्ध कराएं सूचना : अग्निहोत्री

Tue, 03 Sep 2024 12:01 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 12:01 AM IST
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Provide information to the applicant within 30 days: Agnihotri
गोंडा। सूचना अधिकार अधिनियम-2005 को विभागों में प्रभावी ढंग से लागू करने पर राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप कुमार अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवेदकों को 30 दिन के भीतर ही सूचना उपलब्ध कराए जाएं। सूचना इस तरह दें कि आवेदक संतुष्ट हो।
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बताया कि धारा-6 आधारभूत व महत्वपूर्ण धारा है। इसके आधार पर वादी को समय पर सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से दंड तय किया जाता है। कहा कि राज्य सूचना आयोग निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने पर चाहे तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी दंडित कर सकता है। सूचना विस्तृत होने पर भी वादी को अवगत कराते हुए नियमानुसार फीस लेते हुए समय पर सूचना उपलब्ध कराएं व वादी को रजिस्ट्री डाक से अवगत कराते हुए सुरक्षित साक्ष्य अपने पास रखें। कहा कि यदि दूसरे विभाग से संबंधित सूचना मांगी जाए तो पांच दिनों में संबंधित विभाग को आवेदक का प्रार्थना पत्र भेज दें। 30 दिन में सूचना नहीं देने पर आवेदक सीधे राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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उपस्थित कर्मियों को धारा-6, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी, धारा-18, धारा-19-ए, 19-3 आदि की जानकारी दी। कहा कि मंडल के सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पते, कार्यालय का पता, मोेबाइल नंबर व ई-मेल एड्रेस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार आदि मौजूद रहे।
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