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Gonda News: रेशम विभाग के अफसरों के खिलाफ परिवाद का आदेश निरस्त

Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:15 PM IST
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Order for filing a complaint against Sericulture Department officials quashed
गोंडा। रेशम विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ जारी समन आदेश को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की आवश्यक स्वीकृति के बिना पारित आदेश में विधिक त्रुटि है। साथ ही मामले को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानांतरित कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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मामला रेशम विभाग के विकास भवन स्थित कार्यालय में उपनिदेशक रामानंद मल्ल, रेशम फार्म करनैलगंज के प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, फार्म के अनुरक्षक संतोष कुमार और कर्मचारी ननकऊ यादव से जुड़ा है। इन चारों के खिलाफ भोला नाथ शुक्ल ने परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि नौ दिसंबर 2022 को रेशम फार्म की सीमा पर लगाए गए पत्थरों को तोड़ने के बाद पूछताछ करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया था।
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विचारण न्यायालय ने उपलब्ध बयानों और साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को तलब किया था। इसके खिलाफ चारों ने दांडिक निगरानी दाखिल की। अदालत ने अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद निगरानी स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का 15 नवंबर 2025 का आदेश निरस्त कर दिया।
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धोखाधड़ी के आरोप पर निगरानी खारिज
गोंडा। जीवित व्यक्ति को मृत दर्शाकर जमीन की वरासत दर्ज कराने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने निगरानी खारिज कर दी। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखा। परसपुर के चरौंहा निवासी राजपति सिंह ने संजू देवी उर्फ गायत्री देवी समेत अन्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। -संवाद

5.23 लाख की साइबर ठगी में आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। बैंक खातों से 5,23,600 रुपये की साइबर ठगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी नवीन विकास ने राजस्थान निवासी आरोपी दीपक सिंह तंवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, गोंडा निवासी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव के खातों से यह रकम निकाली गई थी। विवेचना में कई राज्यों के आरोपियों के नाम सामने आए। अदालत ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी लंबित होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाने और फरार होने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। -संवाद


छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
गोंडा। खरगूपुर क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी संदीप पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी नवीन विकास ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, महिला ने आरोपी पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया था। बचाव पक्ष ने इसे पारिवारिक और जमीन की रंजिश में फंसाने का मामला बताया। अदालत ने पीड़िता के बयान और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। -संवाद
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