फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   One year imprisonment to a person guilty of drug possession

Gonda News: मादक पदार्थ रखने के दोषी को एक साल की सजा

Mon, 09 Oct 2023 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 09 Oct 2023 11:44 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment to a person guilty of drug possession
गोंडा। मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने एक साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि साल 2017 में तरबगंज थाने की पुलिस ने उमरीबेगमगंज के ग्राम अमौरी टेपरा निवासी फूलचंद्र को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त फूलचंद्र को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) चिर कुमारित्वा ने फूलचंद्र को नशीली गोली रखने के अपराध में एक साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed