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Gonda News: गांजा रखने में दोषी को एक साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश ने अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को एक साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि दो अप्रैल 2023 को कोतवाली नगर पुलिस ने दुलहापुर उम्मेदजोत निवासी अर्जुन मौर्या को क्षेत्र के ठाकुर द्वारा के पास से 1100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियुक्त अर्जुन मौर्या को दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डाॅ. दीनानाथ तृतीय ने दोषी को गांजा रखने के अपराध में एक साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि दो अप्रैल 2023 को कोतवाली नगर पुलिस ने दुलहापुर उम्मेदजोत निवासी अर्जुन मौर्या को क्षेत्र के ठाकुर द्वारा के पास से 1100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियुक्त अर्जुन मौर्या को दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डाॅ. दीनानाथ तृतीय ने दोषी को गांजा रखने के अपराध में एक साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।