फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   One year imprisonment for possessing ganja, fine of Rs 20,000

Gonda News: गांजा रखने में दोषी को एक साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for possessing ganja, fine of Rs 20,000
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश ने अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को एक साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि दो अप्रैल 2023 को कोतवाली नगर पुलिस ने दुलहापुर उम्मेदजोत निवासी अर्जुन मौर्या को क्षेत्र के ठाकुर द्वारा के पास से 1100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियुक्त अर्जुन मौर्या को दोष सिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डाॅ. दीनानाथ तृतीय ने दोषी को गांजा रखने के अपराध में एक साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed