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Gonda News: 35 साल पुराने हत्या व लूट के मामले में आरोपी को राहत नहीं

Fri, 03 Jul 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 03 Jul 2026 11:09 PM IST
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No relief for the accused in a 35-year-old murder and robbery case
गोंडा। 35 वर्ष पुराने हत्या और लूट के मामले में आरोपी अजय कुमार तिवारी उर्फ बबलू को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने हत्या और लूट के गंभीर आरोपों को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र में 20 फरवरी 1991 को रामरती नामक महिला की खेत में हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद उनके शरीर से सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान अजय कुमार तिवारी उर्फ बबलू समेत अन्य आरोपियों का नाम सामने आया और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी प्रतापगढ़ का मूल निवासी है और घटना के समय घटनास्थल से करीब 235 किलोमीटर दूर रहता था। उसे केवल शक के आधार पर फंसाया गया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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