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Gonda News: एक्सपायर्ड खून के मामले में आरोपी को जमानत नहीं

Thu, 13 Aug 2026 11:11 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 11:11 PM IST
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No bail for the accused in the expired blood case
गोंडा। मरीजों को फर्जी ब्लड बैंक कार्ड के जरिए खून उपलब्ध कराने और एक्सपायर्ड खून देने के आरोप में जेल में बंद विजय की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 13 नवंबर 2025 को रुपाली ने अपनी नौ वर्षीय बेटी सिद्धि को बुखार, प्लेटलेट कम होने और शरीर में पानी भरने की शिकायत पर एक अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब छह दिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को खून चढ़ाने के लिए तीन-चार यूनिट ब्लड की जरूरत बताई। आरोप है कि इसके लिए परिजनों से रुपये भी लिए गए। बाद में बच्ची की हालत बिगड़ गई और 19 नवंबर को उसकी मौत हो गई। मां ने एक्सपायरी खून चढ़ाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने विजय को गिरफ्तार किया था। विजय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पाया कि सहआरोपी अभिषेक सिंह, सौरभ श्रीवास्तव समेत अन्य की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है और विजय की भूमिका उनसे अलग नहीं है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत निरस्त कर दी गई।
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संदेह के लाभ में एससी-एसटी एक्ट का आरोपी बरी
गोंडा। धानेपुर थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश आलोक शर्मा ने आरोपी ददुन उर्फ प्रभाकर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला वर्ष 2019 में टावर लगवाने के विवाद में मारपीट, जातिसूचक गाली और धमकी देने के आरोप से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान वादिनी संगीता समेत सियाराम और बुधराम ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। न्यायालय ने वादिनी के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। -संवाद
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दहेज उत्पीड़न व दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। दहेज उत्पीड़न और विवाहिता से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जेल में बंद मोहम्मद अख्तर को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 दानिश हुसैन ने जमानत दे दी। मामला छपिया थाने में दर्ज रिपोर्ट का है। आरोपी पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप था। -संवाद
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एससी-एसटी एक्ट के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। वजीरगंज में एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर के आरोपी शिवम कुमार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आलोक शर्मा ने जमानत दे दी। मामला वर्ष 2022 में शादी समारोह के दौरान जातिसूचक टिप्पणी के बाद मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी से जुड़ा है। अदालत ने 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।- संवाद

पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट के मामले में जेल में बंद प्रथम सोमानी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने स्वीकार कर ली। अभियोजन के अनुसार, 28 मार्च को कोतवाली नगर के एक पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल भरने से मना करने के विवाद में आरोपियों ने ढाबे पर दो कर्मियों से मारपीट की थी। - संवाद
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