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Gonda News: पेट्रोल पंप कर्मी पर हमले के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Sat, 16 May 2026 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 16 May 2026 11:14 PM IST
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No anticipatory bail for the accused of attacking a petrol pump worker
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मचारी पर जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपी राज रस्तोगी की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ही आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
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अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2026 की रात शहर के महादेव फिलिंग स्टेशन पर बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर विवाद हुआ था। इस पर कुछ लोग पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकी देकर चले गए। देर रात जब कर्मचारी बाबा ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी आरोपी ने साथियों के साथ पहुंचकर हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू, कुकर आदि बर्तनों से हमला किया। इससे कर्मचारी मुकेश कुमार तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर धारदार हथियार से चोट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने का भी दावा किया गया।
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सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राज रस्तोगी निवासी ददुआ बाजार बड़गांव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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