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Gonda News: मानहानि के मामले में सांसद बृजभूषण कोर्ट में तलब
Tue, 20 Feb 2024 09:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 20 Feb 2024 09:41 PM IST
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गोंडा। मानहानि के एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोपी कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को तलब किया है।
समन का तामीला होने के बावजूद सांसद हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन मार्च को होगी।
लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी पेशे से अधिवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार डाॅ. मो. कामरान ने अधिवक्ता अरविंद कुमार और गौरव तिवारी के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-27 व विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) लखनऊ के न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
इसमें बताया था कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाज में छवि धूमिल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को लिखे गए शासकीय पत्र में उसे षड्यंत्रकारी, चोरी, छिनैती और ब्लैकमेल करने वाला बताया है।
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एक ही दिन में कई पत्र लिखकर सांसद ने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उसे बदनाम करने की कोशिश की है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सांसद को तलब करने का आदेश दिया।
परिवादी के अधिवक्ता गौरव तिवारी ने बताया कि समन का तामीला होने के बावजूद मंगलवार को हाजिर न होने पर न्यायालय ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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समन का तामीला होने के बावजूद सांसद हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब तीन मार्च को होगी।
लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी पेशे से अधिवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार डाॅ. मो. कामरान ने अधिवक्ता अरविंद कुमार और गौरव तिवारी के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-27 व विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) लखनऊ के न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
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इसमें बताया था कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समाज में छवि धूमिल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को लिखे गए शासकीय पत्र में उसे षड्यंत्रकारी, चोरी, छिनैती और ब्लैकमेल करने वाला बताया है।
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एक ही दिन में कई पत्र लिखकर सांसद ने मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए उसे बदनाम करने की कोशिश की है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सांसद को तलब करने का आदेश दिया।
परिवादी के अधिवक्ता गौरव तिवारी ने बताया कि समन का तामीला होने के बावजूद मंगलवार को हाजिर न होने पर न्यायालय ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।