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अनलॉक 3 में भी लागू रहेगा बाजार शनिवार रविवार की बंदी
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सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क रहेगा अनिवार्य, नहीं करेंगे लोग मनमानी
गोंडा। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन पांच अगस्त से जिले में लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था में कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों व जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है। रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला तो है लेकिन सर्तकता बरतने की हिदायत भी जारी है। आदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस बारे में 14 जुलाई 2020 को जारी शासनादेश प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासनों को भेजे गए दिशा निदेर्श में कहा है कि अनलॉक 3.0 के दौरान अंतररार्ष्ट्रीय सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटरब, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान नहीं खुलेंगे। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। जिलाधिकारी डॉ. नितिन बसंल ने जिले में नई गाइडलाइन लागू होने के बाद भी कोविड प्रोटोकाल पर विशेष ध्यान देने की अपील किया है। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य रहेेगा।
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गोंडा। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन पांच अगस्त से जिले में लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था में कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों व जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है। रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला तो है लेकिन सर्तकता बरतने की हिदायत भी जारी है। आदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस बारे में 14 जुलाई 2020 को जारी शासनादेश प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासनों को भेजे गए दिशा निदेर्श में कहा है कि अनलॉक 3.0 के दौरान अंतररार्ष्ट्रीय सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटरब, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान नहीं खुलेंगे। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है। जिलाधिकारी डॉ. नितिन बसंल ने जिले में नई गाइडलाइन लागू होने के बाद भी कोविड प्रोटोकाल पर विशेष ध्यान देने की अपील किया है। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य रहेेगा।
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